इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णन ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक-2025 पेश किया। इसका उद्देश्य ई-खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुडे वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है।
इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर, पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून के उल्लंघन पर, तीन साल तक की कैद और एक करोड रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता हैं। अगर कोई, इस कानून का दोबारा उल्लंघन करता है, तो तीन से पांच साल तक की कैद, और दो करोड रुपये तक का जुर्माना, हो सकता हैं। यह विधेयक वित्तीय प्रणाली की अखंडता और देश की सुरक्षा, और संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके अलावा, यह जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर का, कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। यह विधेयक देश के युवाओं को, ऑनलाइन “रियल मनी गेमिंग” ऐप्स जैसे कि पोकर और रम्मी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा, जो उन्हें आर्थिक लाभ के झूठे वादों के ज़रिए, फंसाने का काम करते हैं, जिसके कारण पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। यह विधेयक, सरकार की एक सुरक्षित, संरक्षित और नवाचार-प्रेरित डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है।
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