सरकार ने इस वर्ष पहली फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसालों पर नया उपकर लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। तंबाकू और पान मसालों पर ये नए शुल्क वस्तु और सेवा कर –जीएसटी दर के अतिरिक्त होंगे और वर्तमान में इन पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे।
पहली फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे उत्पादों पर 40 प्रतिशत तथा बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि विकास और पर्यावरण को विरोधी शक्तियों…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में NDDB और OMFED के…
नागरिक उड्डयन मंत्रालय पश्चिम एशिया में उत्पन्न हो रही स्थिति पर निरंतर नज़र रख रहा…
इस्राएल और अमरीका की संयुक्त सेनाओं और ईरान के बीच संघर्ष का आज सातवां दिन…
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान चार अरब 88…
भारतीय रेल कोयला, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, अनाज और कंटेनर जैसी आवश्यक वस्तुओं के कुशल परिवहन…