सरकार ने आई.एस.ओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए तीन साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम, 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर सात कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार, पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आई.एस.ओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा।
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