सरकार ने आई.एस.ओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए तीन साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम, 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर सात कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार, पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आई.एस.ओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा।
सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को स्थानीय…
सरकार ने आज बताया कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद, इस वर्ष अप्रैल से सितंबर…
सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के जवाबों को सार्वजनिक करने…
सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को न्यायालय परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस…
सरकार ने 1 नवम्बर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की…
निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त…