सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई की अनुमति देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, उपग्रहों, उपग्रह डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट के विनिर्माण और संचालन के लिए शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 74 प्रतिशत निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और इससे अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्षेपण यान और उससे संबंधित प्रणालियों या उप-प्रणालियों में 49 प्रतिशत तक के निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होगी।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के आज एक वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों…
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, नीति और कूटनीति के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए,…
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने…
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निधि छिब्बर ने 6…
दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई…