सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई की अनुमति देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, उपग्रहों, उपग्रह डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट के विनिर्माण और संचालन के लिए शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 74 प्रतिशत निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और इससे अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्षेपण यान और उससे संबंधित प्रणालियों या उप-प्रणालियों में 49 प्रतिशत तक के निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होगी।
भारत ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी…
लोकसभा ने आज लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक…
राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026…
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक निजी स्कूल में…
असम के डेयरी सेक्टर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात के लिए एक…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल (केंद्रीय कमान) में…