केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का क्रियान्वयन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया।
नियमों के अनुसार, मौजूदा पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों को योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए तीन महीने यानी 30 जून 2025 तक की अवधि दी गई थी।
कट-ऑफ तिथि को आगे बढ़ाने के अनुरोध को लेकर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर, भारत सरकार ने मौजूदा पात्र कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की कट-ऑफ तिथि को तीन महीने यानी 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसके…
भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अवांछित संदर्भों…
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ…
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज तीन दिन के दौरे पर सिक्किम पहुंचीं। उन्होंने ऑर्किडेरियम और नामग्याल…
सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580…