मध्य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने नए कानूनों के अंतर्गत डिजिटल तरीके से समन और वारंट जारी करने की अनुमति दे दी है।
मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया (जारी, तामील और निष्पादन) नियम, 2024 को राजपत्र में आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दिया है। इस कदम की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत स्वीकृत इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, कानूनी कार्यवाही को मजबूत करना और न्यायिक प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना है।
मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने सभी प्रकार के समन तालीन कराने के लिए इलेक्ट्रोनिक तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है।
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, नए नियम उन लोगों पर ही लागू होंगे जो व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप या अन्य डिजिटल संचार विधियों का उपयोग करते हैं। वहीं, डिजिटल संचार सेवाओं से अपरिचित व्यक्तियों के लिए, समन और वारंट पारंपरिक तरीके से तामील किए जाते रहेंगे।
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