राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल को संसद द्वारा पारित एवं दिल्ली सरकार पर लागू कानून के तहत कोई भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय गठित करने की शक्तियां प्रदान की हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल भी इस तरह के प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकायों में सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 के 1) की धारा 45डी के साथ, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति निर्देश देती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा अगले आदेश तक उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय के गठन के लिए करेंगे। चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए करेंगे।’’
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए ‘लोइटर म्यूनिशन सिस्टम’, गोला-बारूद और अन्य आवश्यक उपकरणों…
सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन समय-सीमा हटाने का निर्णय लिया…
देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय…
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली स्थित रेल भवन से आनंद विहार…