भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के अभाव के कारण द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ने कहा कि महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है।
रिजर्व बैंक के अनुसार, सहकारी बैंक 19 जून, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंक परिचालन बंद कर देगा। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 87 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।’’
डीआईसीजीसी ने 14 जून, 2024 तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमाराशियों में से 230.99 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। उसने कहा, ‘‘अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।’’
इसने कहा कि अगर इसे आगे भी अपना बैंकिंग कामकाज जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।’’ अपने लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को ‘बैंक का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने कार्टेलाइजेशन (गुटबंदी) के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लिप्त होने के लिए…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के अंतर्गत दिनांक…
हाल के हफ़्तों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। 20 जुलाई 2026 को यह ₹48.18…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में तीन नए कानूनों…
भारत-नेपाल संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक 20–21 अगस्त 2026 को देहरादून में आयोजित…
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा प्रणालियों की व्यापक समीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण…