दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल के विरूद्ध में संसद में दूसरा महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है। राष्ट्रपति यूं सुक येओल के देश में सैन्य शासन लागू करने के प्रयास के बाद ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।
प्रस्ताव पारित होने के लिए नेशनल असेंबली के 300 में से 200 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रस्ताव पारित होने के बाद यह मामला संवैधानिक न्यायालय में जाएगा। स्थानीय मीडिया के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी ने राष्ट्रपति यूं सुक येओल के महाभियोग के खिलाफ़ मतदान का फैसला किया है।
इस बीच, महाभियोग पर मतदान से कुछ घंटे पहले ही हजारों लोग सियोल में प्रदर्शन कर रहे हैं।
संवैधानिक न्यायालय के निर्णय तक राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद उनकी शक्तियां निलंबित रहेंगी। राष्ट्रपति को हटाने के न्यायालय के निर्णय के बाद 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना होगा।
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