सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। कथित आबकारी नीति से जुडे धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी थी।
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की अवकाश पीठ को बताया कि वह, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने के लिए वर्तमान याचिका वापस लेना चाहते हैं।
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