सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। कथित आबकारी नीति से जुडे धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी थी।
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की अवकाश पीठ को बताया कि वह, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने के लिए वर्तमान याचिका वापस लेना चाहते हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक…
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस-आईएमसी 2026 के 10वें संस्करण…
बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए…
बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को…
श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान, बड़ी…
भारत ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी…