सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। कथित आबकारी नीति से जुडे धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी थी।
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की अवकाश पीठ को बताया कि वह, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने के लिए वर्तमान याचिका वापस लेना चाहते हैं।
ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाह ने फारस की…
भारत ने गॉल में आज दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में…
जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात…
सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज बिहार में…