सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में इस महीने की 18 तारीख् से 21 तारीख के बीच हरित पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए समयसीमा सवेरे 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक तय की गई है। शीर्ष अदालत ने इसे त्योहार मनाने और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक “संतुलित दृष्टिकोण” बताया है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस अवधि के दौरान वायु तथा जल गुणवत्ता की निगरानी करने और इस महीने की 14 तारीख से 21 तारीख के बीच दिल्ली की हवा पर आतिशबाजी के प्रभाव के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों के दौरान जनता की भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की। अब दिल्ली के अंदर 20 और 21 तारीख तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि शाम को छह बजे से लेकर रात को दस बजे तक यह पटाखे चलाए जा सकते हैं। और पटाखे केवल ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे। दिल्ली का पाल्यूशन कम करना है।
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