सर्वोच्च न्यायालय ने संभल की स्थानीय अदालत से कहा है कि वह चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई तब तक न करे, जब तक कि सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो जाती। सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति को इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा है।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और इसे बीच में न खोला जाए।
न्यायालय मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 19 नवंबर को पारित स्थानीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। स्थानीय न्यायालय ने एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक…
भारत और इज़राइल ने प्रस्तावित भारत-इज़राइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता का दूसरा…
मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड…
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट-यूजी पेपर लीक मामले…
भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया…