सर्वोच्च न्यायालय ने संभल की स्थानीय अदालत से कहा है कि वह चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई तब तक न करे, जब तक कि सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो जाती। सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति को इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा है।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और इसे बीच में न खोला जाए।
न्यायालय मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 19 नवंबर को पारित स्थानीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। स्थानीय न्यायालय ने एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।
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