भारत

सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी।

न्‍यायालय ने कहा कि बिभव कुमार लगभग 100 दिन से जेल में हैं। उन्हें जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले ही निचली अदालत ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिभव कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद पर बहाल नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार भी नहीं दिया जाएगा। न्‍यायालय ने कहा कि जब तक सभी निजी गवाहों की जांच नहीं हो जाती, बिभव कुमार मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे।

Editor

Recent Posts

दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान-समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, तीन आतंकवादी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान-समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का…

5 घंटे ago

CAQM के 26 उड़न दस्तों ने धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी के लिए दिल्ली के 321 सड़कों का निरीक्षण किया

सीएक्यूएम (एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) द्वारा जमीनी निगरानी को…

7 घंटे ago

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने कुरूक्षेत्र में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन को संबोधित किया

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 से इतर…

7 घंटे ago

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कुरुक्षेत्र, हरियाणा के 20वें दीक्षांत समारोह…

7 घंटे ago

दिल्ली MCD उपचुनाव 2025 के तहत मतदान की प्रक्रिया जारी

दिल्ली MCD उपचुनाव 2025 के तहत मतदान की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग…

10 घंटे ago

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आज पुणे के खडकवासला के खेत्रपाल परेड ग्राउंड में आयोजित हुई

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आज पुणे के खडकवासला के…

11 घंटे ago