सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को जमानत दे दी।
न्यायालय ने कहा कि बिभव कुमार लगभग 100 दिन से जेल में हैं। उन्हें जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले ही निचली अदालत ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिभव कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद पर बहाल नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार भी नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि जब तक सभी निजी गवाहों की जांच नहीं हो जाती, बिभव कुमार मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज रेल मंत्रालय…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गन्ना…
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आईआईटी मद्रास…