भारत

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की धन शोधन के एक मामले में जमानत याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह एक ‘‘असाधारण मामला’’ है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की निलंबित अधिकारी को जमानत देने से इनकार करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से प्रवर्तन निदेशालय ने 12 से जिरह की है और उम्मीद है कि इस मामले में सुनवाई जल्द ही पूरी की जाएगी। उसने कहा, ‘‘आप जमानत के लिए थोड़ा और इंतजार किए। यह कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि एक असाधारण मामला है।

Editor

Recent Posts

प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का उद्घाटन किया। कार्यक्रम…

20 मिन ago

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट पर संध्या आरती में शामिल हुईं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वासुदेव घाट पर संध्या आरती…

4 दिन ago

रक्षा मंत्रालय ने एसीई लिमिटेड और जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ 697.35 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने मेसर्स एसीई लिमिटेड और मेसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ रक्षा सचिव…

4 दिन ago

STPI ने पश्चिम बंगाल में उद्यमिता और आईटी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता के साल्ट लेक में नई इनक्यूबेशन सुविधा शुरू की

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपीआई) ने कोलकाता के…

4 दिन ago

प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश राज्य दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को…

4 दिन ago