सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की धन शोधन के एक मामले में जमानत याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह एक ‘‘असाधारण मामला’’ है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की निलंबित अधिकारी को जमानत देने से इनकार करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से प्रवर्तन निदेशालय ने 12 से जिरह की है और उम्मीद है कि इस मामले में सुनवाई जल्द ही पूरी की जाएगी। उसने कहा, ‘‘आप जमानत के लिए थोड़ा और इंतजार किए। यह कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि एक असाधारण मामला है।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी)…
उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में अब तक…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महावीर चक्र से सम्मानित और 1999 के कारगिल युद्ध के…
चंपारण सत्याग्रह की आज 108वीं वर्षगांठ है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता…
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल…
भारत और अमरीका पैक्स सिलिका के अंतर्गत सहयोग को बढ़ाने और एआई तथा महत्वपूर्ण खनिजों…