भारत

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की धन शोधन के एक मामले में जमानत याचिका सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह एक ‘‘असाधारण मामला’’ है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की निलंबित अधिकारी को जमानत देने से इनकार करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से प्रवर्तन निदेशालय ने 12 से जिरह की है और उम्मीद है कि इस मामले में सुनवाई जल्द ही पूरी की जाएगी। उसने कहा, ‘‘आप जमानत के लिए थोड़ा और इंतजार किए। यह कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि एक असाधारण मामला है।

Editor

Recent Posts

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की

संचार एवं DoNER मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के नेतृत्व में, डाक विभाग ने हिमाचल प्रदेश…

2 घंटे ago

भारतीय नौसेना का जहाज तारकश सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा

भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट जहाज तारकश, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी चल…

2 घंटे ago

सरकार ने वर्तमान सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया

सरकार ने वर्तमान सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम को 30…

5 घंटे ago

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की छह दिन की यात्रा पर रवाना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की छह दिन की यात्रा पर रवाना हो गए…

6 घंटे ago

वायु सेना का ए.एन-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त

भारतीय वायुसेना का ए.एन-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट…

6 घंटे ago