अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने भारत में प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी।
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि भारत को उनका प्रत्यर्पण यातना के खिलाफ अमरीकी कानून और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। याचिका में मेडिकल रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि उसे कई गंभीर और जानलेवा रोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। प्रधानमंत्री…
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के…
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने आगरा में पहले ब्रिक्स…
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम…
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है।…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम…