अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने भारत में प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी।
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि भारत को उनका प्रत्यर्पण यातना के खिलाफ अमरीकी कानून और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। याचिका में मेडिकल रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि उसे कई गंभीर और जानलेवा रोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी।
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