भारत

केन्‍द्र सरकार ने चीनी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को कारगर बनाने की दिशा में चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 का मसौदा तैयार किया

भारत सरकार ने चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 की व्यापक समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 प्रतिपादित किया। इस संशोधन का उद्देश्य वर्तमान उद्योग गतिशीलता और तकनीकी प्रगति के अनुरूप चीनी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को सरल और कारगर बनाना है।

चीनी (नियंत्रण) आदेश, 2025 का उद्देश्य एक अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह चीनी प्रणालीगत तंत्र के निर्माण की दिशा में एक कदम है, जो घरेलू स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ावा देगा।

चीनी नियंत्रण आदेश 2025 की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार है:

  • चीनी मिलों के साथ डीएफपीडी पोर्टल का एपीआई एकीकरण, उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी)/प्रणाली, अनुप्रयोग और उत्पाद (एसएपीए):- सरकारी संगठन के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या किसी अन्य मोड के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में सूचना साझा करने से संबंधित खंड जोड़ा गया है। प्रणालियों के एकीकरण से कार्यकुशलता बढ़ेगी; वास्तविक समय डेटा उपलब्ध होगा, डेटा लीकेज और अतिरेक कम होंगे। यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और 450 से अधिक चीनी मिलें पहले ही पोर्टल के साथ एकीकृत हो चुकी हैं। इसके अलावा, चीनी मिलों द्वारा चीनी की बिक्री से संबंधित जीएसटीएन डेटा भी पोर्टल के साथ एकीकृत है।
  • चीनी मूल्य के विनियमन से संबंधित खंड को शामिल करना:- वर्तमान में चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 में चीनी के मूल्य के विनियमन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब चीनी मूल्य (नियंत्रण) से संबंधित खंड को चीनी नियंत्रण आदेश में शामिल कर लिया गया है, इसलिए अब अलग से कोई चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश नहीं होगा।
  • कच्ची चीनी को शामिल करना:- कच्ची चीनी को नियंत्रण आदेश में शामिल करके हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेंगे। कच्ची चीनी को देश भर में चीनी के कुल स्टॉक में शामिल किया जाएगा, जिससे वास्तविक स्टॉक के आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। वर्तमान में कच्ची चीनी को खांडसारी/ऑर्गेनिक नाम से बेचा जा रहा है, इसलिए इस बदलाव से इस उत्पाद के भ्रामक नामों पर रोक लगेगी।
  • खांडसारी चीनी और खांडसारी चीनी कारखाने को शामिल करना:- कई ऐसी इकाइयों द्वारा पर्याप्त मात्रा में खांडसारी चीनी का उत्पादन किया जा रहा है; इसलिए, 500 टीसीडी से अधिक पेराई क्षमता वाली खांडसारी इकाइयों को चीनी नियंत्रण आदेश, 2025 में शामिल किया गया है। शामिल किए जाने से खांडसारी चीनी मिलों द्वारा किसानों को एफआरपी का भुगतान सुनिश्चित होगा और चीनी उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। देश में कुल 373 खांडसारी इकाइयाँ (लगभग 95000 टीसीडी की कुल क्षमता के साथ) काम कर रही हैं। जिनमें से 66 (लगभग 55200 टीसीडी की कुल क्षमता के साथ) 500 टीसीडी से अधिक हैं।
  • विभिन्न उप-उत्पादों को शामिल करना:- विभिन्न प्रकार के उप-उत्पाद जैसे कि गन्ना खोई, गन्ना गुड़, प्रेस मड केक या इथेनॉल सहित कोई अन्य वैकल्पिक उत्पाद (गन्ना गुड़, गन्ना रस, चीनी सिरप, चीनी से उत्पादित) को आदेश में शामिल किया गया है जो गन्ने से चीनी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सरकार घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी रूपांतरण को विनियमित करने में सक्षम होगी।
  • विभिन्न परिभाषाओं का समावेश:- आदेश में विभिन्न परिभाषाएं शामिल की गई हैं, जैसे चीनी, बागान सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी, खांडसारी चीनी, गुड़ या गुड़, बूरा चीनी, क्यूब चीनी, आइसिंग शुगर, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) से ली गई हैं, जिससे विभिन्न उत्पादों की परिभाषा में एकरूपता सुनिश्चित होगी।
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