दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण हैं। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक…
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस-आईएमसी 2026 के 10वें संस्करण…
बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए…
बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को…
श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान, बड़ी…
भारत ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी…