दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण हैं। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा।
चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री…
पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा…
भारत, ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में 21 अगस्त 2026 को ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने नई दिल्ली में…
ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तरी उड़ीसा के…
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडु ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (DIAL) के ट्रांसशिपमेंट…