नेपाल और भूटान से, सडक तथा वायु मार्ग से, भारत आने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट या वीजा़ के बिना यात्रा सुविधा जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी छूट आदेश, 2025 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीज़ा संबंधी जरूरतों से छूट दी गई है।
अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके भय से भारत में शरण लेने को बाध्य हुए और जो 31 दिसम्बर 2024 को या इससे पहले बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत आ गए या जिनके पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा़ की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई शामिल हैं।
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