दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिया गया है। एमसीडी सचिव की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया, “चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है। इसलिए तय समय पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा”।
दिल्ली मेयर चुनाव स्थगित होने पर MCD मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, “26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। LG के पास पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने को लेकर फाइल मूव की गई थी। वहां से फाइल जब वापस आई तो वहां कमेंट दिया गया है कि चुनाव को स्थगित किया जाता है। उनका कहना है कि CM के राय के बिना वे पीठासीन अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि भाजपा को डर है। वे चाहते ही नहीं हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान AAP का मेयर बने। इससे शायद उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा।”
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