आज की ताजा खबर न्यूज़ पेपर, आज का अखबार हिंदी 18 अक्टूबर 2024

हिन्‍दुस्‍तान और जनसत्‍ता ने नागरिकता कानून की धारा 6-ए पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय का निर्णय देते हुए लिखा है – असम में अप्रवासी कानून वैध। वहीं, राजस्‍थान पत्रिका के शब्‍द हैं – भाईचारे का उल्‍लंघन नहीं करती है धारा 6-ए, पूरी तरह संवैधानिक।

पंजाब केसरी, राष्‍ट्रीय सहारा और राजस्‍थान पत्रिका के अनुसार जस्टिस संजीव खन्‍ना होंगे अगले मुख्‍य न्‍यायाधीश, वर्तमान न्‍यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने नाम की सिफारिश की।

हरिभूमि की सुर्खी है – कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे और लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग मामले पर भारत की कनाडा को खरी-खरी। देशबंधु ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रणधीर जयसवाल का यह बयान दिया है – अपराधियों को शरण देता है कनाडा।

दैनिक ट्रिब्‍यून ने हरियाणा में नायब सरकार के गठन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है -अनुभव और जोश का भंडार, हरियाणा में नायब सरकार। दैनिक भास्‍कर के अनुसार 13 मंत्री बने, सभी करोड़पति, पांच ओबीसी और दो महिलाएं।

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