वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 318 (ई) के माध्यम से प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमावली (एससीआरआर), 1957 के नियम 8 में संशोधन किया। इस संशोधन से ब्रोकरों को व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए विनियामक स्पष्टता प्राप्त होती है।
उक्त नियमों में कुछ प्रावधानों पर विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देने के बाद, डीईए ने सितंबर, 2024 में हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए एक परामर्श पत्र (नियम 8 एससीआरआर (1957) पीडीएफ) सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए परामर्श पत्र) जारी किया था।
वित्तीय क्षेत्र के परिमाण और परस्पर अंतर्संबंधों में वृद्धि तथा समय के साथ ब्रोकरों के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, डीईए ने नियमों में सन्निहित सुरक्षा उपायों की उपयुक्तता की समीक्षा करना आवश्यक समझा, जिससे कि हितधारकों के कार्यकलापों को बाधित किए बिना नियमों का आशय पूरा हो सके।
यह संशोधन हितधारकों से प्राप्त फीडबैक पर उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया है तथा यह वित्तीय क्षेत्र में नियामक स्पष्टता प्रदान करने और व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने पर सरकार द्वारा दिए जा रहे बल का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करेगा कि बाजार से जुड़ी मध्यवर्ती संस्थाएं एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से भारत के पूंजी बाजारों के विकास में सहायता करना जारी रखें।
झारखंड सरकार की ‘नई दिशा-नई पहल’ नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली।…
दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया…
सरकार ने अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई-ज़ीरो…
सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र…
भारतीय रेल ने रेल अवसंरचना को मजबूत बनाने और नेटवर्क क्षमता बढ़ाने की दिशा में…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों…