निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन सुबह सात बजे से शाम साढे छह बजे तक उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की एक-एक सीट के लिए होने वाले उपचुचनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिसूचना में आयोग ने टेलीविजन चैनलों, रेडियो केन्द्रों तथा समाचार एजेंसियों सहित सभी मीडिया कंपनियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। यह प्रतिबंध मतदान के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित कोई भी जनमत सर्वेक्षण या सर्वेक्षण परिणाम पर भी लागू रहेगा।
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