सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण- एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए गए व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, हालांकि वे इस समय विधानसभा चुनावों में चुनाव अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध हैं। न्यायालय ने इन याचिकाओं को अपरिपक्व बताया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को एसआईआर निर्णय प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क करने को कहा है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (जेसीसीएसपीई) में कथित अनियमितताओं की सीबीआई…
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कम से कम 8-9…
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नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), जो आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त…
सरकार ने कारोबारी सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देने, नियामक प्रक्रियाओं…